प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल, 2015 को गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है।
इन ऋणों को पीएमएमवाई के तहत मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये ऋण वाणिज्यिक बैंकों, आरआरबी, लघु वित्त बैंकों, एमएफआई और एनबीएफसी द्वारा दिए जाते हैं।
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Pradhan Mantri Mudra Yojana :पूरी जानकरी
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। यह योजना के तहत गैर कृषि क्षेत्र विनिर्माण करना , , जिसमे कृषि से जुड़े काम जैसे मुर्गी पालन बकरी पालन , डेयरी, मधुमक्खी पालन आदि काम शामिल हैं।
यह योजना गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि क्षेत्र की आय पैदा करने वाली छोटे और लघु संस्थाओं को सदस्य ऋण संस्थानों द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
इन सूक्ष्म और लघु संस्थाओं में लाखों साझेदारी फर्म शामिल हैं जो छोटी विनिर्माण इकाइयाँ, सेवा क्षेत्र इकाइयाँ, दुकानदार, फल/सब्जी विक्रेता, ट्रक ऑपरेटर, खाद्य-सेवा इकाइयाँ, छोटे उद्योग, कारीगर, खाद्य प्रसंस्करणकर्ता और अन्य के रूप में काम करती हैं।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण पात्र सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं:
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
- निजी क्षेत्र के बैंक
- राज्य संचालित सहकारी बैंक
- क्षेत्रीय क्षेत्र के ग्रामीण बैंक
- सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई)
- गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी)
- लघु वित्त बैंक (एसएफबी)
- मुद्रा लिमिटेड द्वारा सदस्य वित्तीय संस्थानों के रूप में अनुमोदित अन्य वित्तीय मध्यस्थ
ऋण के लिए ब्याज दर
भारतीय रिजर्व बैंक के दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार सदस्य ऋण संस्थानों द्वारा समय-समय पर ब्याज दरें घोषित की जाती हैं, जिसके आधार पर लागू ब्याज दर निर्धारित की जाती है। इसके लिए आपको बैंक में पता करना पड़ेगा.
अग्रिम शुल्क/प्रसंस्करण शुल्क
बैंक अपने आंतरिक दिशा-निर्देशों के अनुसार अग्रिम शुल्क लगाने पर विचार कर सकते हैं। शिशु ऋण (50,000/- रुपये तक के ऋण को कवर करने वाले) के लिए अग्रिम शुल्क/प्रसंस्करण शुल्क अधिकांश बैंकों द्वारा माफ कर दिए जाते हैं।
मुख्य फ़ायदे:Pradhan Mantri Mudra Yojana
लाभार्थी सूक्ष्म इकाई/उद्यमी की वृद्धि/विकास के चरण और वित्तपोषण आवश्यकताओं को दर्शाने के लिए इस योजना को तीन श्रेणियों ‘शिशु’, ‘किशोर’ और ‘तरुण’ के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
शिशु: 50,000/- रुपये तक के ऋण को कवर करना।
किशोर: 50,000/- रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक के ऋण को कवर करना।
तरुण: 5 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक के ऋण को कवर करना।
योजना के लिए पात्रता: Pradhan Mantri Mudra Yojana
पात्र उधारकर्ता
- व्यक्तिगत स्वामित्व वाली संस्था.
- साझेदारी फर्म.
- प्राइवेट लिमिटेड कंपनी.
- सार्वजनिक कंपनी.
- कोई अन्य कानूनी रूप.
आवेदन प्रक्रिया: Pradhan Mantri Mudra Yojana
नामांकन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित पूर्व-आवश्यकताएँ हैं:
- आईडी प्रमाणपता
- प्रमाणपासपोर्ट आकार का फोटो
- आवेदक का हस्ताक्षर
- पहचान का प्रमाण / व्यावसायिक उद्यमों का पता
चरण 01: पीएम मुद्रा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और उसके बाद उद्यमीमित्र पोर्टल चुनें
चरण 02: मुद्रा लोन “अभी आवेदन करें” पर क्लिक करें
चरण 03: निम्न में से एक चुनें: नया उद्यमी/मौजूदा उद्यमी/स्व-रोजगार पेशेवर
चरण 04: फिर आवेदक का नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर भरें और OTP जनरेट करें
सफल पंजीकरण के बाद
चरण 01: व्यक्तिगत विवरण और व्यावसायिक विवरण भरें।
चरण 02: यदि परियोजना प्रस्ताव आदि तैयार करने के लिए किसी सहायता की आवश्यकता हो “ऋण आवेदन केंद्र” पर क्लिक करें और आवेदन करें।
चरण 03: आवश्यक ऋण की श्रेणी चुनें – मुद्रा शिशु / मुद्रा किशोर / मुद्रा तरुण।
चरण 04: आवेदक को व्यवसाय की जानकारी जैसे व्यवसाय का नाम, व्यवसायिक गतिविधि आदि भरनी होगी
चरण 05: मालिक का विवरण, मौजूदा बैंकिंग/ऋण सुविधाएँ, प्रस्तावित ऋण सुविधाएँ, ऋणदाता जैसी अन्य जानकारी भरें।
चरण 06: सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें जैसे पहचान प्रमाण, पता प्रमाण, आवेदक की फोटो, आवेदक के हस्ताक्षर, पहचान का प्रमाण आदि।
चरण 07: आवेदन जमा होने के बाद, एक आवेदन संख्या उत्पन्न होती है जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए रखना होगा।
आवश्यक दस्तावेज: Pradhan Mantri Mudra Yojana
शिशु ऋण के लिए
- पहचान का प्रमाण – मतदाता पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस / पैन कार्ड / आधार कार्ड / पासपोर्ट / सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र आदि की स्व-सत्यापित प्रति।
- निवास का प्रमाण: मतदाता पहचान पत्र / आधार कार्ड / व्यक्ति / मालिक / निवास प्रमाण पत्र / सरकारी प्राधिकरण / स्थानीय पंचायत / नगर पालिका आदि द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- आवेदक की हाल ही की रंगीन तस्वीर (2 प्रतियां) 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं।
- खरीदी जाने वाली मशीनरी / अन्य वस्तुओं का कोटेशन।
- आपूर्तिकर्ता का नाम / मशीनरी का विवरण / मशीनरी और / या खरीदी जाने वाली वस्तुओं की कीमत।
- व्यवसाय उद्यम का पहचान प्रमाण / पता – स्वामित्व से संबंधित प्रासंगिक लाइसेंस / पंजीकरण प्रमाण पत्र / अन्य दस्तावेजों की प्रतियां, व्यवसाय इकाई का पता, यदि कोई हो।
किशोर और तरुण लोन के लिए
- पहचान का प्रमाण – मतदाता पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस / पैन कार्ड / आधार कार्ड / पासपोर्ट की स्व-सत्यापित प्रति।
- निवास का प्रमाण – हाल ही का टेलीफोन बिल, बिजली बिल, संपत्ति कर रसीद (2 महीने से अधिक पुरानी नहीं), मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड और मालिक / साझेदार / निदेशकों का पासपोर्ट।
- आवेदक की हाल ही की रंगीन तस्वीर (2 प्रतियां) 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।
- व्यावसायिक उद्यम की पहचान / पते का प्रमाण – व्यवसाय इकाई के स्वामित्व, पहचान और पते से संबंधित प्रासंगिक लाइसेंस / पंजीकरण प्रमाणपत्र / अन्य दस्तावेजों की प्रतियां।
- आवेदक किसी भी बैंक / वित्तीय संस्थान में डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
- पिछले छह महीनों के खातों का विवरण, मौजूदा बैंकर से, यदि कोई हो।
- आयकर / बिक्री कर रिटर्न आदि के साथ इकाइयों की पिछले दो वर्षों की बैलेंस शीट। (2 लाख रुपये और उससे अधिक के सभी मामलों के लिए लागू)।
- कार्यशील पूंजी सीमा के मामले में एक वर्ष के लिए और सावधि ऋण के मामले में ऋण की अवधि के लिए अनुमानित बैलेंस शीट (2 लाख रुपये और उससे अधिक के सभी मामलों के लिए लागू)।
- आवेदन जमा करने की तिथि तक चालू वित्तीय वर्ष के दौरान की गई बिक्री।
- परियोजना रिपोर्ट (प्रस्तावित परियोजना के लिए) जिसमें तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता का विवरण शामिल है।
- कंपनी का ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख/भागीदारों का भागीदारी विलेख आदि।